नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा यादव को जमानत दे दी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत सभी 16 आरोपियों को समन जारी किया था और 15 मार्च यानी आज अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
आज सुबह 10 बजे लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती अदालत में पेश हुए। उसके बाद तीनों ने अदलात में जमानत अर्जी दाखिल की। जिसपर कोर्ट ने सीबीआई से उनका पक्ष पूछा। सीबीआई ने कहा अभी फिलहाल वो जमानत का विरोध नही कर रहे है। जिसके बाद अदालत ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती अदालत को 50 हज़ार के मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय की है।
दरअसलसाल 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने का आरोप है। आरोप है कि लालू परिवार को ये जमीन उपहार में दी गई या कम कीमत पर बेच दी गई। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि रेलवे की ग्रुप-डी में भर्ती के लिए भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में अनियमित नियुक्तियां की गईं।