दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की एमएलसी बेटी के. कविता को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। 24 मार्च को कविता की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा।
के. कविता ने ईडी द्वारा गुरुवार को पेश होने के समन पर रोक लगाने की मांग थी। कविता ने दलील दी की महिला होने के नाते उनसे ईडी दफ्तर नहीं घर पर पूछताछ हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पूछताछ पर रोक से इनकार किया कर दिया। जिसका मतलब है कि उन्हें कल ईडी के समक्ष पेश होना होगा।
कविता से ईडी ने पिछले शनिवार को पूछताछ की थी। सूत्रों की मानें तो करीब नौ घंटे तक चली पूछताछ के दौरान कविता ईडी के सवालों का जवाब देने से कतराती रहीं। शनिवार को पूछताछ का सिलसिला सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ जो रात करीब आठ बजे तक चलता रहा। जिसके बाद ईडी अधिकारियों ने बताया कि उन्हें 16 मार्च को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है।
सूत्रों की मानें तो के कविता ने ईडी की पूछताछ में के दौरान इंडो स्पिरिट में उनकी 32.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी होने और इसमें अरुण पिल्लई के उनका प्रतिनिधि होने से साफ इनकार कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक, कविता ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले में उनका हाथ नहीं है।