दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मुंडका बिल्डिंग आग मामले में आरोपी मनीष लाकड़ा को 10 महीने की हिरासत के बाद जमानत दे दी है। वह उस इमारत का मालिक है जहां 13 मई 2022 को आग लगने की घटना हुई थी जिसमें 27 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। लकड़ा को 15 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हेम राज ने शनिवार को लकड़ा को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने 14 मार्च को निचली अदालत को मनीष लाकड़ा की जमानत याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस योगेश खन्ना ने निचली अदालत लकड़ा की जमानत याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया।
यह मामला 13 मई को मुंडका इलाके में आग लगने की घटना से जुड़ा है जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी।14 मई, 2022 को मुंडका पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 308/304/120बी/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्नी सुनीता लाकड़ा और मां सुशीला लाकड़ा को जमानत दे दी। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने उन्हें तलब किया था। चार्जशीट में उन्हें आरोपी बनाया गया था लेकिन जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।