गुजरात के खेड़ा जिले से एक चौकानें वाला मामला सामने आया है। अदालत ने 28 साल के पिता को अपनी सौतेली बेटी से कई बार दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में मौत की सजा सुनाई है। इतना ही नही अदालत ने उसे पीड़िता को दो लाख रुपये का मुआवजे देने का भी आदेश दिया है।
28 साल के इस पिता के खिलाफ मार्च 2022 में मामला दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी ने अदालत में कहा कि जब लड़की 11 साल आठ महीने की थी, उस समय दोषी ने पांच महीनों तक उसके साथ कई बार बलात्कार किया।
अभियोजन पक्ष (जांच एजेंसी) ने कहा इस दौरान उसे इस बारे में किसी को न बताने की धमकी उस लड़की को दी गई थी। इसका पता तो तब चला, जब वह गर्भवती हो गई। लोक अभियोजक गोपाल ठाकोर ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी पिता के अपराध साबित करने के लिए कोर्ट के समक्ष सुबूत के रूप में 12 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए गए।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दस्तावेजों पर गौर करने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दोषी को मौत की सजा सुनाकर समाज में एक उदाहरण पेश किया है।