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दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सुल्तानपुर कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक बढ़ाई

केजरीवाल, Kejriwal

2014 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक भाषण के चलते चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला झेल रहे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचीका पर सुनवाई मई महीने तक टाल दी है। इस बीच इस केस को लेकर सुल्तानपुर की अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक जारी रहेगी।

दरसअल 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने अपने बयान में कहा था कि जो भाजपा को वोट देगा, उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा।  इस बयान के बाद उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर FIR दर्ज की गई थी।

अरविंद केजरीवाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में
आरोपमुक्त होने की केजरीवाल की याचीका को खारिज कर दिया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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