मालेगांव 2008 विस्फोट के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी।
कर्नल पुरोहित की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ऋषिकेश रॉय और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाईकोर्ट उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (2) के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका आक्षेपित आचरण उसके किसी से संबंधित नहीं था।
बेंच ने कहा, “आक्षेपित निर्णय के आधार पर ध्यान देने के बाद, हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। इसलिए, विशेष अनुमति याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।