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पालघर साधु मॉब लिंचिंग: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें CBI जांच से कोई आपत्ति नहीं,14 अप्रैल को अगली सुनवाई

PALGHAR SAADHU LYNCHING, SUPREME COURT

महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले की सीबीआई जांच अब तय है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे सीबीआई जांच पर कोई आपत्ति नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट  ने 14 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। कोर्ट ने उससे पहले महाराष्ट्र सरकार से इस मामले पर एक हलफनामा दायर करने को भी कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सीबीआई के वकील से पूछा कि क्या एजेंसी उस मामले की जांच के लिए तैयार है, जिस पर जांच एजेंसी ने उन्हें कोई ऐतराज नही है।

इससे पहले महाराष्ट्र की एकनाथ शिंद के नेतृत्व वाली सरकार पहले ही पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर सहमति जता चुकी है। सरकार ने कुछ समय पहले कोर्ट को इस बारे में जानकारी भी दे दी गई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी परदीवाला की पीठ को याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा पिछली सुनवाई राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सहमति दी है। 

गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा था कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि राज्य की पुलिस पक्षपातपूर्ण तरीके से जांच कर रही है। ये याचिकाएं अलग अलग लोगों के द्वारा दाखिल की गई है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, मृतकों के परिजनों, वकील शशांक शेखर झा और घनश्याम उपाध्याय ने जनहित याचिकाएं दायर की हैं।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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