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कांग्रेस को झटकाः ED-CBI के इस्तेमाल पर गाइड लाइन की मांग वाली 14 दलों की याचिका SC ने कर दी खारिज

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली 14 पार्टियों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमानी का इस्तेमाल करने और भविष्य के लिए दिशानिर्देश मांगने का आरोप लगाया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने कहा कि “किसी मामले के तथ्यों के संबंध के बिना सामान्य दिशा-निर्देश देना खतरनाक होगा”।

याचिका पर विचार करने में शीर्ष अदालत की अनिच्छा को भांपते हुए राजनीतिक दलों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि “याचिकाकर्ताओं के वकील इसी स्तर पर याचिका वापस लेने की अनुमति चाहते हैं। इसलिए याचिका खारिज की जाती है। ,

पीठ ने कहा, ‘जब आपके पास व्यक्तिगत आपराधिक मामला या मामलों का समूह हो तो आप कृपया हमारे पास वापस आएं।’

याचिका में विपक्षी राजनीतिक नेताओं और असहमति के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने वाले अन्य नागरिकों के खिलाफ जबरदस्त आपराधिक प्रक्रियाओं के उपयोग में खतरनाक वृद्धि का आरोप लगाया गया है।

कांग्रेस के अलावा, जो दल संयुक्त कदम का हिस्सा हैं, वे हैं DMK, RJD, BRS, तृणमूल कांग्रेस, AAP, NCP, शिवसेना (UBT), JMM, JD (U), CPI (M), CPI, समाजवादी पार्टी और जे-के नेशनल कॉन्फ्रेंस।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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