आम आदमी पार्टी और उसके नेता सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की बेल याचिका खारिज कर दी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि आरोपी प्रभावी व्यक्ति है और उसके जेल से बाहर आने पर गवाहों और साक्ष्यों पर प्रभाव पड़ सकता है।
हाईकोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन की बेल याचिका के हर पहलू को गंभीरता से देखा गया और उसके बाद विचार किया गया कि सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका में मेरिट पर कोई आधार नहीं बन रहा है।
हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि सत्येंद्र जैन ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी जेल में काफी समय बिताने के बाद हाल ही में दिया। यह आधार भी बेल देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सत्येंद्र जैन के वकील का तर्क था कि इतने दिन जेल में बीत गए हैं लेकिन उनके मुवक्किल को अभी तक दोषी नहीं पाया गया है। इसपर हाईकोर्ट का कहना था कि सीबीआई के अनुसार अभी जांच जारी है। और प्रथम दृष्टया आरोप बनते हैं। इसलिए यह कहना पर्याप्त नही है कि सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी जाए।
दोनों ओर के वकीलों के तर्क सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि फिल्हाल सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं दी जा सकती। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का यह रुख देख कर आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई है। उन्हें डर सताने लगा है कि अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का कहीं यही हस्र न हो।