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बिहारी प्रवासियों पर हमले का फर्जी वीडियोः प्रशांत उमराव को अग्रिम जमानत, बिना शर्त मांगनी होगी माफी

Prashant Umrao

तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के वायरल वीडियो मामले में तमिलनाडु पुलिस द्वारा बीजेपी नेता और वकील प्रशांत उमराव को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत उमराव को अग्रिम जमानत तो दी साथ ही यह हिदायत भी दी है कि प्रशांत उमराव बिना शर्त माफी मांगेगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में लिखा है कि प्रशांत उमराव को किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। केवल एक ही मामले में जांच जारी रहेगी। अग्रिम जमानत का आदेश बाकी सभी एफआईआर पर लागू होगा।

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत शर्तों को भी संशोधित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब प्रशांत उमराव 10 अप्रैल को तमिलनाडु पुलिस के सामने पेश होने होकर अपना पक्ष सामने रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत उमराव खुद वकील भी हैं इसलिए उन्हें जवाबदेह भूमिका निभानी चाहिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत उमराव की याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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