तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिली है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष मनीष के वकील ने कहा कि
उसके ऊपर एनएसए लगाया गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई न करें तब तक के लिए एनएसए से राहत दी जाए। जिसपर सीजेआई ने कहा मामले को पढ़े बिना इस पर कोई आदेश नहीं जारी किया जा सकता है। यह कहते हुए अदालत ने 10 अप्रैल की सुनवाई की तारीख तय कर दी।
मनीष कश्यप के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के साथ अपने खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग भी की है ।
दरअसल. तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो शेयर करने मामले में आरोप में मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु पुलिस की कस्टडी में है। पिछले सप्ताह तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर उसे अपने साथ ले गई थी। वहां मदुरई कोर्ट से रिमांड पर लेकर तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप से पूछताछ भी की थी।