सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस के खिलाफ दायर अवमानना याचिका डिसमिस कर दी।
नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में कथित निष्क्रियता को लेकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ दायर तुषार गांधी की ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अपना काम कर चुकी है। लिहाजा अब इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज की दलीलों पर विचार किया कि जांच पूरी होने के बाद चार अप्रैल को यहां मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। पीठ ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने के मद्देनजर वर्तमान अवमानना याचिका पर सुनवाई जारी रखना न्याय के हित में उचित नहीं है।
पीठ ने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश देने से इनकार कर दिया कि आरोप पत्र की प्रति गांधी को मुहैया कराई जाए। अदालत ने कहा कि आरोपपत्र दायर हो गया है और हमारी भूमिका समाप्त हो गई है। कोर्ट ने कहा कि अब निचली अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनुसार कार्यवाही संचालित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले की जांच अग्रिम चरण पर है और जल्द ही जांच रिपोर्ट दायर की जाएगी।