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अतीक अहमद और बेटे उमर की बढ़ीं मुश्किलें, अपहरण-रंगदारी के आरोप तय, सीबीआई कोर्ट में चलेगा मुकदमा

Atique Ahmed

लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण कर देवरिया ले जाने और रंगदारी मांगने के मामले में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। अब अगली तारीख से दोनों पर इस मामले में ट्रायल शुरू हो जाएगा। सीबीआई के विशेष जज अजय विक्रम सिंह की कोर्ट में माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अहमद पर 364A, 147, 149, 329, 386, 120b, 420/120A, 467, 468, 471, 394/149, 323, 504, 506 की धाराओं में अपराध तय हुआ है।

दरअसल, 28 दिसंबर 2018 को लखनऊ के व्यवासाई मोहित जायसवाल ने कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने गुर्गों के जरिये गोमती नगर स्थित ऑफिस से उसका अपहरण करवाया था। इसके बाद अतीक ने जेल में उसके साथ मारपीट की तथा सादे पन्ने पर दस्तखत करने को कहा था। इनकार करने पर अतीक, उसके बेटे उमर तथा गुफरान, फारुख, गुलाम व इरफान ने तमंचे-रॉड और पट्टे से उसे पीटा था। इसके बाद जबरन स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर बनवाकर 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली थी।

अतीक के खिलाफ कुल 101 मुकदमे दर्ज हुए। वर्तमान में कोर्ट में 50 मामले चल रहे हैं, जिनमें एनएसए, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। उस पर पहला मुकदमा 1979 में दर्ज हुआ था। हत्या, लूट, रंगदारी अपहरण के न जाने कितने मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज होते रहे। अतीक अहमद पांच बार विधायक और एक बार सांसद रह चुका है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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