मध्य प्रदेश की अशोक नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जजपाल सिंह जज्जी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर डबल बेंच से सोमवार को बड़ी राहत मिली है। जजपाल सिंह जज्जी की विधायकी खत्म होने का संकट फिलहाल टल गया है।
विधायक जजपाल सिंह जज्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बैंच ने सिंगल जज बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है।
दरअसल हाई कोर्ट की सिंगल बैंच ने पिछले सप्ताह लड्डूराम कोरी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए विधायक जजपाल सिंह जज्जी का अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था, साथ ही अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि जज्जी के खिलाफ FIR दर्ज कर जाति प्रमाण पत्र की जांच की जाए
सिंगल बैंच के इस आदेश के खिलाफ जजपाल सिंह जज्जी ने डबल बेंच में याचिका दायर की थी।
2018 विधानसभा चुनाव में जजपाल सिंह जज्जी ने अशोकनगर विधानसभा से चुनाव जीता था। 2018 के परिणाम के बाद से ही अशोकनगर के हारे हुए प्रत्याशी लड्डूराम कोरी ने जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाणपत्र को गलत बताया था और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लड्डू राम कोरी ने हाई कोर्ट में जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ याचिका दायर की और चुनाव याचिका भी दायर की. उसमें तर्क दिया गया था कि जज्जी को मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वो मूलत: पंजाब के रहने वाले हैं। वहीं से इनका प्रमाण पत्र बनेगा और उसी राज्य में लागू होगा।