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इस्लाम के नाम पर हत्या करने वाले को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत देने से किया इंकार

Patiyala House

धर्म विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी पोस्ट करने पर गुजरात मे की गई सनसनीखेज हत्याकांड मामले मे आरोपी कमर गनी उस्मानी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज क गुजरात के धांधुका मे किशन भेरवाड़ हत्याकांड के आरोपी मौलाना कमर गनी उस्मानी की ओर से दायर की गई थी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी मौलाना कमर गनी उस्मानी को अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। कमर गनी उस्मानी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उसने हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए जमानत की की याचना की थी।

दरअसल, गुजरात के धंधूका निवासी किशन भारवाड़ की बीते साल 25 दिसंबर को को सोशल मीडिया में इस्लाम पर टिप्पणी करने के मामले में सार्वजनिक रूप से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

इस चौंकाने वाले हत्याकांड के आरोपी मौलाना कमर गनी उस्मानी ने डिफॉल्ट जमानत के आधार पर जमानत मांगी कि पुलिस ने 90 दिनों के भीतर जांच पूरी नहीं की, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस ने जांच पूरी नहीं की है तो इसका यह मतलब नहीं है कि अपराध नहीं हुआ है। प्रकृति से अपराध संगीन है और हाईकोर्ट का फैसला सही है। हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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