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आधार और वोटर आईडी के बिना नहीं होगा वकीलों का नॉमिनेशन, बीसीडी ने जारी किया नया सर्कुलर

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दिल्ली बार काउंसिल ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कानून स्नातकों को अब बार काउंसिल में नामांकन करते समय दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अपना निवास साबित करने के लिए अपना आधार और मतदाता पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
6 अप्रैल, 2023 को हुई बैठक में किए गए अपने संकल्प के अनुसार, परिषद ने हाल ही में इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया।
सर्कुलर के अनुसार, वकीलों के निकाय ने कहा कि नए कानून स्नातक जो नामांकन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने नामांकन आवेदन के साथ दिल्ली या एनसीआर से अपने आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र की एक प्रति शामिल करनी होगी।
अधिसूचना में कहा गया है, “अब से दिल्ली/एनसीआर के पते वाले आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र की प्रति के बिना कोई नामांकन नहीं किया जाएगा।”
यह पिछले मानदंड से एक बदलाव है, जिसमें कहा गया था कि नामांकन के लिए आवश्यक पते का प्रमाण केवल दिल्ली के पते के साथ किराए के समझौते की एक स्व-सत्यापित प्रति ही काफी थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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