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दिल्ली हाईकोर्ट ने पाइरेटेड कॉन्टेंट परोसने वाली 40 वेबसाइट्स को नेटफ्लिक्स की अवैध स्ट्रीमिंग से रोका

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में 40 वेबसाइटों को नेटफ्लिक्स, डिज्नी, यूनिवर्सल सिटी स्टूडियो और अन्य मनोरंजन फर्मों से स्ट्रीमिंग, होस्टिंग, या सार्वजनिक तौर पर मूल कॉपीराइट सामग्री बनाने से रोक दिया है।

यूनिवर्सल सिटी स्टूडियोज एलएलसी, वार्नर ब्रदर्स एंटरटेनमेंट इंक, कोलंबिया पिक्चर इंडस्ट्रीज, इंक, नेटफ्लिक्स स्टूडियोज, एलएलसी, पैरामाउंट पिक्चर्स कॉरपोरेशन और डिज्नी एंटरप्राइजेज ने 40 वेबसाइटों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की थी।

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अमित बंसल ने इस याचिका पर फैसला सुनाया कि इंटरनेट और दूरसंचार सेवा प्रदाता इन वेबसाइट्स के यूआरएल और संबंधित आईपी एडरेस को अवरुद्ध करना सुनिश्चित करें।

अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग को तत्काल कदम उठाने और सभी इंटरनेट और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उनके तहत पंजीकृत वेबसाइटों को अवरुद्ध करने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया।
इस प्रकरण में आगे की सुनवाई 29 अगस्त, 2023 को की जाएगी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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