इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में लापरवाही से गाड़ी चलाने और गैर इरादतन हत्या के दोषी एक व्यक्ति को इस शर्त पर ज़मानत दी है कि उसे दिल्ली में एम्स के बाहर ‘हेलमेट पहनें और सुरक्षित ड्राइव करें’ लिखे प्लेकार्ड के साथ पंद्रह दिन लगातार दो घण्टे खड़े रहना पड़ेगा।
न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने आरोपी को 15 हेलमेट और बिना हेलमेट के एम्स में प्रवेश करने वाले अच्छे लोगों की सुरक्षा के संबंध में केंद्र सरकार की अधिसूचना की 25 प्रतियां वितरित करने का आदेश दिया।
“पुलिस स्टेशन, हौज खास के एसएचओ आरोपी को एम्स, दिल्ली के गेट नंबर 1 (अरबिंदो मार्ग) के पास ‘हेलमेट पहनें और सुरक्षित रूप से ड्राइव करें’ लिखे हुए एक प्लेकार्ड के साथ तैनात करेंगे और वह दो घंटे के लिए गेट पर रहेगा, यानी से 01.05.2023 से 16.05.2023 तक (रविवार को छोड़कर) 15 दिनों की अवधि के लिए सुबह 9.00 बजे से 11.00 बजे तक उसको ऐसा रोज करना होग।
मिली जानकारी के अनुसार आरोपी, मृतक के साथ एक मोटरसाइकिल चला रहा था जब मोटरसाइकिल एक दुर्घटना का शिकार हो गई जिसमें आरोपी अपीलकर्ता और और उसका साथी दोनों घायल हो गए; हालाँकि, घायल ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। अपीलकर्ता उसके शव को छोड़कर भाग गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अब यह मामला 23 मई 2023 को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।