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गैर इरादतन हत्या: ‘हेलमेट पहनें और सुरक्षित ड्राइव करें’ प्ले कार्ड लेकर एम्स के सामने 15 दिन खड़ा रहेगा आरोपी

Wear Helmet

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में लापरवाही से गाड़ी चलाने और गैर इरादतन हत्या के दोषी एक व्यक्ति को इस शर्त पर ज़मानत दी है कि उसे दिल्ली में एम्स के बाहर ‘हेलमेट पहनें और सुरक्षित ड्राइव करें’ लिखे प्लेकार्ड के साथ पंद्रह दिन लगातार दो घण्टे खड़े रहना पड़ेगा।

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने आरोपी को 15 हेलमेट और बिना हेलमेट के एम्स में प्रवेश करने वाले अच्छे लोगों की सुरक्षा के संबंध में केंद्र सरकार की अधिसूचना की 25 प्रतियां वितरित करने का आदेश दिया।

“पुलिस स्टेशन, हौज खास के एसएचओ आरोपी को एम्स, दिल्ली के गेट नंबर 1 (अरबिंदो मार्ग) के पास ‘हेलमेट पहनें और सुरक्षित रूप से ड्राइव करें’ लिखे हुए एक प्लेकार्ड के साथ तैनात करेंगे और वह दो घंटे के लिए गेट पर रहेगा, यानी से 01.05.2023 से 16.05.2023 तक (रविवार को छोड़कर) 15 दिनों की अवधि के लिए सुबह 9.00 बजे से 11.00 बजे तक उसको ऐसा रोज करना होग।

मिली जानकारी के अनुसार आरोपी, मृतक के साथ एक मोटरसाइकिल चला रहा था जब मोटरसाइकिल एक दुर्घटना का शिकार हो गई जिसमें आरोपी अपीलकर्ता और और उसका साथी दोनों घायल हो गए; हालाँकि, घायल ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। अपीलकर्ता उसके शव को छोड़कर भाग गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अब यह मामला 23 मई 2023 को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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