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ऑडिट ट्रेल शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, वोट सही प्रत्याशी को गया यह जानना मौलिक अधिकार

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तदान के दौरान पेपर ऑडिट ट्रेल शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, मत सही प्रत्याशी को गया यह जानना मौलिक अधिकार

एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए पेपर ट्रेल एक आवश्यकता थी।

याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रत्येक मतदाता को यह सत्यापित करने में सक्षम होना चाहिए कि उनका वोट डाले गए के रूप में दर्ज किया गया है और दर्ज के रूप में गिना गया है।

याचिका के अनुसार, वर्तमान प्रक्रिया, जो केवल सभी ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड किए गए वोटों की गिनती करती है और वीवीपीएटी के साथ प्रासंगिक ईवीएम को केवल 5 चयनित मतदान केंद्रों में सत्यापित करती है कि मतदान त्रुटिपूर्ण था या सहीथा।

एनजीओ डेमोटिक रिफार्म्स ने कहा है कि यह सत्यापित करना प्रत्येक मतदाता का मौलिक अधिकार है कि उसका वोट दर्ज किया गया है और सही ढंग से गिना गया है। एनजीओ ने इसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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