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क्या कलकत्ता HC के जज ने ‘रिश्वत के बदले नौकरी’ मामले में TV चैनल को इंटरव्यू दिया था, SC ने मांगी रिपोर्ट

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से चार दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी कि क्या न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में सनसनीखेज स्कूल नौकरी-के-रिश्वत मामले से संबंधित लंबित मामले के बारे में एक समाचार चैनल को साक्षात्कार दिया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंदचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कथित रूप से मामले के बारे में एक समाचार चैनल को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय द्वारा दिए गए कथित साक्षात्कार पर कड़ा संज्ञान लिया और कहा, “एक न्यायाधीश के पास लंबित मामलों के बारे में साक्षात्कार देने का कोई अधिकार नहीं है।” पीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से न्यायाधीश के निर्देश के बाद गुरुवार को या उससे पहले एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और इसके बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख तय की।

शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 13 अप्रैल के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को मामले के आरोपी बनर्जी और कुंतल घोष से पूछताछ करने और उसके आधार पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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