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महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न की FIR न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप लगाने वाली सात महिला पहलवानों की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर ध्यान दिया कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इतना सुनते ही चीफ जस्टिस ने कहा “नोटिस जारी करो, और इसे सुनवाई के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। ‘

शीर्ष पहलवानों ने कहा था कि उनका डब्ल्यूएफआई चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है। उनका आरोप था कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष सिंह पर महिला एथलीटों का यौन उत्पीड़न करने के उनके आरोपों की उचित जांच के लिए दबाव बनाना जारी रखेंगे।

डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाले निरीक्षण पैनल के निष्कर्षों को सरकार से सार्वजनिक करने की मांग को लेकर कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहलवान जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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