कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम विवाद मामले में मिली सजा पर रोक की मांग को लेकर गुजरात हाई कोर्ट में याचीका दाखिल किया है। राहुल गाँधी ने मंगलवार हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। सूरत सेशन कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था।
इससे पहले मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाया था।
दरअसल, 13 अप्रैल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने मोदी ‘उपनाम’ पर कथित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी पर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा किया था।