दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी मशहूर हस्तियों के नाम व उनके फोटो का उपयोग समाचार, व्यंग्य, पैरोडी और कला के लिए किया जा सकता है, क्योंकि यह संविधान के तहत दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत स्वीकार्य है।
कोर्ट ने कहा वहीं बिना उनकी इजाजत के उनका पहचान या छवि का इस्तेमाल किसी उत्पाद या सामान की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि हस्तियों के नामों व छवियों का उपयोग लैम्पूनिंग, व्यंग्य, पैरोडी, कला, छात्रवृत्ति, संगीत, शिक्षाविदों, समाचार और उस तरह के अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग संविधान के तहत दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के रूप अनुमति है, लेकिन उसका उपयोग अपने उत्पाद की प्रचार के लिए किया जाना गलत है।
कोर्ट ने यह टिप्पणी सिंगापुर के डिजिटल कलेक्टिबल्स नाम की एक कंपनी और मोहम्मद सिराज और अशर्दीप सिंह जैसे कुछ क्रिकेटरों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए किया है।