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महरौली मस्जिद में नमाज की इजाजत दी जासकती है या नहीं ? दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को कर लिया तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुगल मस्जिद में नमाज पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ने केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।

दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति ने महरौली इलाके में मुगल मस्जिद में नमाज अदा करने पर जारी रोक के खिलाफ अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की अदालत से गुजारिश की थी।

बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई 21 अगस्त से पहले करने का भी हाईकोर्ट से अनुरोध किया था

दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड ने महरौली इलाके में स्थित मुगल मस्जिद में नमाज रोकने के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुनवाई की अपील की थी

याचिका में बोर्ड ने कहा है कि एएसआई के अधिकारियों ने बिना किसी नोटिस या आदेश जारी किए 13 मई 2022 से मुगल मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक लगा रखी है।

यह हर लिहाज से गैर-कानूनी और जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। बोर्ड की याचिका में इस बात का भी जिक्र है कि मस्जिद को संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल नहीं है।न ही संरक्षित स्मारकों का हिस्सा है. इतना ही नहीं 13 मई 2022 से पहले इसे नमाज के लिए कभी बंद नहीं किया गया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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