झारखंड की एक अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पर जुर्माना लगाया है।
अदालत ने जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 130e (मतदान केंद्रों के पास नोटिस या संकेत प्रदर्शित करने पर रोक) के तहत मामले की सुनवाई की और 11 गवाहों ने अदालत के सामने गवाही दी। 13 मई, 2019 को, झारखंड विकास मोर्चा (JVM) के कार्यकर्ता महेश राम ने अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ एक मतदान केंद्र के अंदर भाजपा पार्टी का चिन्ह पहनने के लिए शिकायत दर्ज कराई गई थी। अदालत ने गवाहों को सुनने के बाद आरोपों को सही पाया और अन्नपूर्णा देवी को दोषी ठहराया।
कोर्ट ने जुर्माने के तौर पर 200 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक दिन की जेल होगी। हालांकि, अन्नपूर्णा देवी के वकील नवनीश सिन्हा ने कहा कि वह अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनोती देंगे