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सुप्रीम कोर्ट ने ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म की रिलीज रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

Kerala Story

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ की रिलीज को चुनौती देने वाली एक याचीका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की एक पीठ ने इस याचीका को लंबित पड़ी हेट स्पीच की याचीका के सूचीबद्ध करने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले हाई कोर्ट क्यों नही गए? सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म ने यह दावा किया है कि केरल की लगभग 32,000 महिलाओं को धोखे से इस्लाम में परिवर्तित किया गया और आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया।

याचिका में कहा गया है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्य की सत्तारूढ़ सीपीआई (एम), और विपक्षी कांग्रेस सभी ने फिल्म के खिलाफ बात की है, यह दावा करते हुए कि यह सांप्रदायिक नफरत को भड़काने और केरल को नकारात्मक रोशनी में चित्रित करने के लिए झूठा प्रचार फैलाती है। तत्काल सूचीबद्ध के लिए आवेदन के बारे में पूछे जाने पर, एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा कि फिल्म “घृणित भाषण का सबसे खराब उदाहरण” और “ऑडियो-विजुअल प्रचार” थी। पीठ ने, हालांकि, सवाल किया कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय क्यों नहीं जा सका और कहा कि हर चुनौती उच्चतम न्यायालय से शुरू नहीं हो सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल बाद में कार्यवाही में शामिल हुए। यह सुझाव देते हुए कि पीठ ने ट्रेलर की प्रतिलिपि पढ़ी, सिब्बल ने कहा कि ट्रेलर को पहले ही 16 मिलियन बार देखा जा चुका है और फिल्म को हिंदी, मलयालम, तमिल और तेलुगु सहित विभिन्न भाषाओं में रिलीज़ किया जाएगा।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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