पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बलवंत सिंह राजोआना को सजा-ए-मौत की सजा दी गई है। उसकी दया याचिका 2012 से लंबित थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय से शीघ्र ही कोई निर्णय लेने को कहा है।
बलवंत सिंह राजोआना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि उसकी सेहत और परिस्थितियों को देखते हुए सजा-ए-मौत को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाए। राजोआना ने अपनी सजा को परिवर्तित करने के लिए कई आतंकियों की सजा का हवाला भी दिया। जिनकी सजा को कोर्ट ने कम किया है। राजोआना ने दया याचिका भी डाली हुई है। राजोआना ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि उसे कुछ दिनों की पैरोल दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की दोनों ही मांग स्वीकार करने से इंकार कर दिया।
सरदार बेइंत सिंह का हत्यारा बलवंत सिंह पिछले 27 साल से जेल में बंद है। उसने 2012 में सरकार के सामने दया याचिका लगाई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सरकार से कहा है कि राजोआना की दया याचिका पर जल्द से जल्द फैसला की जाए।