2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव में द्रमुक नेता कनिमोझी करुणानिधि के तमिलनाडु की थूथुकुड़ी संसदीय सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने फैसला सुनाया है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कनिमोझी के लिए पेश वरिष्ठ वकील पी विल्सन और याचिकाकर्ता ए सनातन के अधिवक्ता मुकेश की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
दरसअल कनिमोझी ने 2019 में थूथुकुड़ी क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उनके निर्वाचन को एक मतदाता ए सनातन कुमार ने चुनौती दी थी। मतदाता ने आरोप लगाया है कि कनिमोझी ने पारिवारिक संपत्ति का खुलासा करते हुए अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन नंबर का जिक्र नहीं किया था।