दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर लगी रोक हटाने से इनकार किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा कि वो जल्द इस मामले की सुनवाई कर निपटारा करे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से भी इनकार किया। दअरसल हाई कोर्ट ने निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी थी।स्वाति मालीवाल निचली आदेश के उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका जिसमें उन पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप तय करने का आदेश दिया गया था। स्वाति पर आरोप है कि अगस्त 2015 से लेकर 2016 के बीच दिल्ली महिला आयोग में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां की गई।
पिछले साल 8 दिसंबर को राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विनय सिंह की अदालत ने मालीवाल, प्रमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और प्रवीण मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (2) और 13(1)( 1) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
पूर्व विधायक बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर 11 अगस्त, 2016 को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में मामला दर्ज किया गया था।