मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम ईदगाह मामला भी अयोध्या के राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद की तरह गरम होने लगा है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस विवाद को नए सिरे से सुनने का आदेश मथुरा की जिला अदालत को दिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश पर एक समुदाय में प्रतिक्रिया थी लेकिन बनारस के श्रंगार गौरी मंदिर और आदिदेश्वर शिवलिंग के मुद्दे को विश्वपटल पर लाने वाले वकील विष्णु शंकर जैन कहा है कि इस मुद्दे की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही होनी चाहिए।
इस मामले को लेकर रंजना अग्रिहोत्री सहित पांच याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक नई याचिका डाली थी। जिसमें राम मंदिर मुद्दे की तर्ज पर सुनवाई करने की मांग की थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि चूंकि राष्ट्रीय महत्व का ये मामला बेहद संवेदनशील और दो समुदायों से जुड़ा है। लिहाजा हाईकोर्ट ही सीधे ह इस मामले की सुनवाई करे। इस मामले में आठ दिन तक सुनवाई होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा (प्रथम) की एकल पीठ ने इस ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया।
हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है लेकिन लोगों में सुगबुगाहट है कि मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में ही होनी चाहिए।