ENGLISH

यूट्यूबर मनीष कश्यप को SC से झटका, कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

Manish Kashyap

यूट्यूबर मनीष कश्यप को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वो राहत के लिए पटना हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करें।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज अलग अलग एफआईआर को एक साथ क्लब कर एक जगह सुनवाई कराने की मांग को भी ठुकरा दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने मनीष के ऊपर लगे एनएसए की करवाई पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है।

पिछली सुनवाई में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था।

तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एनएसए इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने झूठी खबरों का वीडियो बनाया और उन्हें सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा कश्यप ने वीडियो से छेड़छाड़ कर उसका इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो को प्रवासियों को पीटे जाने की ख़बर के साथ दिखाया। हलफ़नामे में यह भी कहा कि कश्यप ने तमिलनाडु का दौरा करने के दौरान घृणा को बढ़ावा देने और केवल वैमनस्य फैलाने के लिए प्रवासियों को लेकर उनसे सवाल पूछे।

दरसअल मनीष कश्यप ने अपनी याचिका में बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और एफआईआर को रद्द करने की भी मांग की है।

Recommended For You

About the Author: Meera Verma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *