ENGLISH

टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन को लताड़ा, नाकाबिल-ए-बर्दाश्त है यह वारदात

Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जेल परिसर के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में जमकर लताड़ लगाई है और उनका जवाब तलब किया है। 33 वर्षीय टिल्लू की हाल ही में तिहाड़ जेल के अंदर एक प्रतिद्वंद्वी गैंग के गुर्गों ने चाकूओं से गोद कर हत्या कर दी थी।

घटना जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि ताजपुरिया को उसकी कोठरी से बाहर निकाला गया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अदालत ने कहा कि यह “समझ में नहीं आ रहा है” कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की?

अदालत ताजपुरिया के पिता और भाई की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने हत्या की सीबीआई जांच और उन्हें सुरक्षा देने की मांग की थी। अदालत ने आदेश दिया कि एक सप्ताह के भीतर जेल महानिदेशक, तिहाड़ जेल जवाब दाखिल कर बताए कि जेल परिसर में चार चाकू कैसे पाए गए और अगर घटना को जेल के सीसीटीवी कैमरे में दिखी गया तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। . “यह पूरी तरह से अस्वीकार्य स्थिति है। हर कैदी की सुरक्षा प्रतिवादी पर है और अदालत यह नहीं समझ सकती है कि अगर पूरी घटना जेल में लगे सीसीटीवी में कैद थी, तो जब घटना हो रही थी तब कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया।”

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *