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जारा हिल्स शाखा में करोड़ों का घोटालाः पंजाब नेशनल के एजीएम सहित 4 को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा

हैदराबाद की अदालत ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक की बंजारा हिल्स शाखा के एक पूर्व सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) सहित 4 व्यक्तियों को ₹53.82 करोड़ की बैंक ऋण धोखाधड़ी में 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने पीएनबी के तत्कालीन एजीएम आरपी गर्ग, शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सुधीर भूरारिया और मनीष भूरारिया को 75,000 रुपये के जुर्माने के साथ जेल की सजा सुनाई।

सीबीआई के एक बयान के अनुसार, अदालत ने निजी कंपनी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इसलिए, सीबीआई ने 19 फरवरी, 2016 को शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी करने और पंजाब नेशनल बैंक को 53.82 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया।

सीबीआई ने 19 फरवरी 2016 को शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड गगनपहाड़, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना और इसके निदेशकों के खिलाफ कथित रूप से बैंक धोखाधड़ी करने और रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए मामला दर्ज किया। पंजाब नेशनल बैंक को 53.82 करोड़।

आरोपी ने कथित रूप से बैंक को झूठे दस्तावेज, बयान और जानकारी पेश की, जिसमें शेयर आवेदन राशि, क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए झूठे स्टॉक स्टेटमेंट और गलत जानकारी के साथ ऑडिटेड बैलेंस शीट शामिल हैं।

इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि प्रासंगिक अवधि के दौरान, अभियुक्त ने 4 एलसी खोले, और एलसी में शर्तें समान नहीं थीं। तत्कालीन एजीएम ने बिलों की राशि और पुष्टि पत्रों के अंतर की जांच नहीं की है।

इसके अलावा, आरोपी एजीएम ने आईबीए द्वारा अनुमोदित ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से माल परिवहन करने की शर्त नहीं लगाई है और आरोपी को लॉरी रसीद जमा करने की अनुमति दी है, जहां ट्रांसपोर्टर आईबीए की अनुमोदित सूची में नहीं था।
इसके अलावा, उन्होंने स्वीकृति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना एलसी नियमों और शर्तों में संशोधन किया, जिससे सौंपी गई शक्तियों से अधिक हो गया।

जांच के बाद, 23 सितंबर 2016 को हैदराबाद में नामित अदालत के समक्ष पंजाब नेशनल बैंक, शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक आर.पी. गर्ग, इसके एमडी और अन्य सहित 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। इसबीच शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के सीएमडी का निधन हो गया, और उनके खिलाफ मामला ट्रायल कोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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