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शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया मामला

sameer Wankhede

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में दो साल पहले कथित ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को हिरासत में लेने वाले एंटी-नारकोटिक्स अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। वानखेड़े पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7, 7ए और 12 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 388 (धमकी देकर जबरन वसूली) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

वानखेड़े पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7, 7ए और 12 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 388 (धमकी देकर जबरन वसूली) के तहत आरोप लगाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, वानखेड़े और अन्य ने कथित तौर पर ड्रग जब्ती में आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। जांच एजेंसी ने समीर वानखेड़े के मुंबई आवास और दिल्ली, रांची और कानपुर सहित कुल 29 स्थानों पर तलाशी ली। वानखेड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई ज़ोन प्रमुख थे, जब उन्होंने और अन्य लोगों ने 2021 में मुंबई के तट पर एक क्रूज जहाज पर छापा मारा था। आर्यन खान,जिसे गिरफ़्तार किया गया था, मई 2022 में एंटी-ड्रग्स एजेंसी द्वारा “पर्याप्त साक्ष्य की कमी” के कारण सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। इससे पहले, एंटी-ड्रग्स एजेंसी द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े के नेतृत्व वाली जांच में खामियां थीं। पिछले साल मई में, वानखेड़े को चेन्नई में करदाता सेवा महानिदेशालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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