श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोपी आफताब का वाइस सैंपल लेने की कोर्ट से मांगी इजाजत हैं। साकेत कोर्ट दिल्ली पुलिस की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई कर सकता है।
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को आफ़ताब की आवाज की कुछ रिकॉडिंग मिली है, जिसको अब दिल्ली पुलिस उस का मिलान कराना चाहती है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने अदलात में अर्जी दाखिल की है।
वही गुरुवार की सुबह दिल्ली की साकेत कोर्ट से आरोपी आफताब पूनावाला के वकील ने जमानत याचिका वापस ली।
साकेत कोर्ट ने भी ज़मानत याचीका वापस लेने की इजाजत दे दी है।
दरसअल पिछली सुनवाई में अदालत ने आफ़ताब को कहा था कि अपने वकील से मिल कर यह तय कर ले की वो जमानत याचिका पर सुनवाई चाहता है या नही।
पिछली सुनवाई में जब दिल्ली की साकेत कोर्ट में आफ़ताब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश हुआ था। तब आफताब ने कोर्ट में कहा कि मैंने वकालतनामा पर साइन किया था लेकिन वकील जमानत दाखिल करेंगे इसकी जानकारी नही थी।
पिछली सुनवाई में सुबह जब अदालत में जब आफ़ताब की जमानत अर्जी ओर सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने कहा कि उन्हें तिहाड़ जेल से उनको जो रिपोर्ट ईमेल के द्वारा आई है उसमें आफताब ने किसी वकील को नही रखा है।
जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आफताब ने अपने लिए वकील रखा है या नही इसके उसको वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा पेश किया जाए। कोर्ट ने कहा आफताब से पूछने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।
दरसअल देश भर में चर्चित हुए दिल्ली के श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफताब पूनावाला की जमानत जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुए। आफताब पूनावाला ने यह जमानत याचिका दिल्ली के साकेत कोर्ट में लगाई है। शुक्रवार को कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका को शनिवार तक के लिए लंबित कर दिया है। ध्यान रहे कि, पूना निवासी श्रद्धा वॉकर आफताब के साथ दिल्ली के महरोली इलाके में लिवइन रिलेशन में रहती थी।
लगभग छह महीने पहले उसकी हत्या की गई थी। आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े कर फ्रिज में रखे और एक-एक कर उन्हें दिल्ली के विभिन्न इलाकों में फेंकता रहा।। आफताब की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने 12 नवंबर को थी। पुलिस ने उसका नॉरको और पोलिग्राफिक टेस्ट भी कराया। इन दोनों की रिपोर्ट आ चुकी है। पुलिस मिले श्रद्धा की हड्डियों का डीएन उसके पिता के डीएनए से मिल गया है। इन्हीं सब को देखकर कोर्ट आफताब की जमानत याचिका पर फैसला करेगी।