दिल्ली के स्कूल में बम की अफवाह का मामला पहुँचा अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुँच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं डरावनी हैं। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए एक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। साथ ही हाई कोर्ट ने पुलिस के अलावा स्कूलों और दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा है ताकि शहर के स्कूलों में दिल्ली पुलिस के द्वारा तैयार कार्ययोजना को लागू किया जा सके। इसके अलावा हाईकोर्ट ने विभिन्न निजी स्कूलों के संगठनों को भी मामले में पक्षकार बनाते हुए उन्हें भी नोटिस भी जारी कर मामले की सुनवाई 31 जुलाई तय कर दी।
दरअसल दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के वकील पिता अर्पित भार्गव ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मथुरा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम की अफवाह का हवाला दिया, जिसमें बाद में यह पता चला कि यह अफवाह उसी स्कूल एक छात्र ने सिर्फ मनोरंजन के लिए पुलिस को दी थी।