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13 साल की लड़की से छेड़छाड़, महाराष्ट्र के ठाणे अदालत ने अभियुक्त को सुनाई तीन साल सश्रम कारावास की सजा

Thane Distt Court

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में अपने पड़ोस में रहने वाली एक 13 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के जुर्म में एक व्यक्ति को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश वी वी विरकर ने 17 मई को अपने आदेश में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए 33 वर्षीय आरोपी पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि पीड़िता और आरोपी ठाणे शहर के वर्तक नगर इलाके में एक ही इमारत में रहते थे।

जब भी वह घर से बाहर जाती थी आरोपी उसका पीछा करता था और उससे कहता था कि वह उससे शादी करना चाहता है।

लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आरोपी ने बार-बार उसके साथ छेड़खानी की, जिसके बाद जनवरी 2018 में, उसके माता-पिता ने उसे अपने गृह नगर उत्तर प्रदेश भेज दिया।

अभियोजक ने कहा कि डर और आरोपी द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के डर से उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया।

मई 2018 में लड़की को वापस ठाणे लाया गया और आरोपी अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहा। यहां तक कि उसने उसके परिवार को चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने उससे शादी नहीं करने दी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

हिवराले ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामला साबित करने के लिए पीड़िता और उसकी मां सहित कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया गया।

न्यायाधीश ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है।

अभियोजक ने कहा कि घटना के समय आरोपी अविवाहित था और मामले की सुनवाई के दौरान उसकी शादी हुई थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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