दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। बताया जाता है कि मनीष सिसोदिया ने याचिका वापस लेने के कारणों में बताया कि अब इस याचिका की आवश्यकता नहीं बची है।
सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत याचिका वापस ली है। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। इस पर हाईकोर्ट ने 11 मई को अंतरिम और नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले बीते दिन मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक जून तक के लिए बढ़ा दी थी। उन्हें आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था।
इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से कुर्सी, टेबल और किताबें उपलब्ध कराने की मांग की। कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी, टेबल और किताबें प्रदान करने के सिसोदिया के अनुरोध पर विचार करें।