बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा,अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को सुप्रीम कोर्ट ने कथित अश्लील सामग्री बनाने और उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।
जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने मंगलवार 13 दिसंबर को अपने आदेश में कहा, ” सभी पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत दी जा सकती है।”
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ‘सभी आरोपियों को जांच में सहयोग करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर जांच में शामिल होना पड़ेगा”।
राज कुंद्रा के खिलाफ जुलाई, 2021 में केस दर्ज हुआ था।फिर इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच के पास ट्रांसफर कर दिया गया था। राज पर IPC की धारा 420 (धोखा), 292 और 293 (अश्लील और अशोभनीय विज्ञापनों और प्रदर्शनों से संबंधित) के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा इन पर IT एक्ट भी लगाया गया था। एफआईआर में शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे सह-आरोपी हैं ।