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विदेशी महिला पर्यटक से छेड़छाड़ के दोषी रियाज अहमद को मुम्बई की अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा

Majhgaon MM Court

विदेशी महिला पर्यटक से छेड़छाड़ के दोषी रियाज अहमद को मुम्बई की अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा, कहा “इस कृत्य से हमारे देश की छवि खराब हुई”

मुंबई की अदालत ने पेरू की एक महिला पर्यटक से छेड़छाड़ के आरोप में 19 वर्षीय एक युवक को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। पीआई मोकाशी (मझगांव अदालत में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट) ने घटना के 2 महीने बाद आरोपी रियाज अहमद को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने उन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसले में जहाँ गया कि “अच्छी पृष्ठभूमि और प्रतिष्ठा वाली कोई भी महिला और विदेशी होने के नाते बिना किसी कारण के आरोपी को झूठा फंसाने के लिए अदालत में नहीं आ सकती है, जब तक कि ऐसी घटना न हुई हो।” सजा की मात्रा पर बहस के दौरान, आरोपी के वकील ने उसकी उम्र को देखते हुए नरमी की प्रार्थना की।

वकील ने कहा, चूंकि वह युवा था और यह उसका पहला अपराध था, उसे अच्छे आचरण के लिए परिवीक्षा पर रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन अदालत ने कहा कि आरोपी महिला के कमरे में केवल उसे छूने के लिए घुसा था और अब वह भारत में यात्रा करने से डर रही थी। मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘आरोपी के इस कृत्य से हमारे देश की छवि खराब हुई है। अगर आरोपी को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 4 के तहत लाभ दिया जाता है, तो पूरी दुनिया में गलत संदेश जाएगा। आरोपी उस गेस्ट हाउस में मैनेजर के रूप में काम करता था, जहां पेरू की 38 वर्षीय महिला अकेले मुंबई की यात्रा पर इस साल मार्च में रुकी थी। महिलाओं ने आरोप लगाया कि, वह उसके कमरे में जाता रहा, और जोर देकर कहा कि वह उसके साथ सेल्फी क्लिक करे, और कई मौकों पर उसे अनुचित तरीके से छुआ।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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