ममध्य प्रदेश के चर्चित व्यापमं (अब MP व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले में CBI की एक विशेष अदालत ने एक कांस्टेबल को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष CBI अदालत के न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने कांस्टेबल देवेंद्र रघुवंशी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षा (MPRE) अधिनियम की धारा 3(D)/4 के तहत दोषी ठहराया।
व्यापमं (अब MPPEB) द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा 2013-द्वितीय में सिपाही पद पर चयनित देवेन्द्र रघुवंशी के संबंध में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) भोपाल को शिकायत मिली थी कि उसनेएक सॉल्वर की मदद से परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
उक्त शिकायत की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि और MPRE अधिनियम की 3(डी)/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले में चालान कोर्ट में पेश किया गया।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान जज नीतिराज सिंह सिसोदिया ने विशेषज्ञ गवाहों के बयानों और मिले सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी देवेंद्र रघुवंशी को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।