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तेलंगाना के चर्चित हत्याकाण्ड के आरोपी विवेकानंद रेड्डी को जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Supreme Court

वाईएस विवेकानंद रेड्डी के हत्यारोपी विवेकानंद रेड्डी को जमानत देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को वाईएस की बेटी सुनीता नरेड्डी ने चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल की है
अपनी दलीलों में, सुनीता ने कहा है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत विवेकानंद रेड्डी को जमानत दी है।
उन्होंने यह भी कहा कि अविनाश रेड्डी पिछले तीन नोटिसों के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के सामने पेश नहीं हुए थे और यह अविनाश रेड्डी को धारा 438 CrPC के तहत राहत देने के लिए जांच में असहयोग का एक स्पष्ट मामला था।
दूसरे, चूंकि प्रतिवादी अविनाश जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, सीबीआई उसे गिरफ्तार करना चाहती थी, हालांकि, वे ऐसा करने में असमर्थ रही।

तीसरे, प्रतिवादी अविनाश रेड्डी अन्य अभियुक्तों के साथ, राज्य पुलिस की उपस्थिति में अपराध के दृश्य को नष्ट करने में सफल रहे और उन्होंने यह कहानी प्रचारित की कि मृतक की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और वास्तव में पुलिस पर मामला दर्ज नहीं करने का दबाव डाला था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि अविनाश रेड्डी आंध्र प्रदेश में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी से संसद सदस्य हैं, और वह अन्य आरोपियों के साथ, राज्य मशीनरी की सहायता से जांच को प्रभावित कर रहे थे, इसके अलावा वह लगातार गवाहों को धमका रहा है और प्रभावित कर रहा है।
सुनीता नरेड्डी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, जेसल वाही और अनमोल खेता ने किया।
सीबीआई ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर जुलाई 2020 में जांच अपने हाथ में ली थी। यह मामला पहले कडप्पा (आंध्र प्रदेश) के पुलिवेंदुला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। 2019 के आम चुनाव से एक महीने पहले, पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की 15 मार्च को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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