दिल्ली के पुल बंगश में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को पूरक आरोपपत्र (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) दाखिल करने के लिए और समय दिया है।
सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि वह मामले में पहले हुई जांच को और मजबूत कर रही है इस मामले में कुछ गवाहों से पूछताछ किया जाना बाकी है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च 2023 को होगी।
टाइटलर के खिलाफ नानावती जांच आयोग की सिफारिश पर 2005 में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। दंगा पीड़ित लोकेंदर कौर ने टाइटलर को सीबीआई की क्लीनचिट के खिलाफ सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। लोकेंदर कौर दंगों में मारे गए बादल सिंह की पत्नी हैं। टाइटलर पर पुल बंगश इलाके में दंगा भड़काने और बादल समेत तीन सिखों की हत्या का आरोप है।