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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सिद्धारमैया पर टिप्पणी मामले में भाजपा विधायक के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई

Karnataka High Court

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में बेलथांगडी के भाजपा विधायक हरीश पूंजा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। पूंजा के खिलाफ मई में अपने विजय भाषण के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए बेलथांगडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पूंजा की टिप्पणियों में आरोप लगाया गया कि 2013 और 2018 के बीच कांग्रेस शासन के दौरान “24 हिंदू कार्यकर्ताओं को मारने” के लिए सिद्धारमैया जिम्मेदार थे। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पूंजा द्वारा दाखिल याचिका पर यह आदेश पारित किया। बेलथांगडी महिला कांग्रेस (बीएमसी) की अध्यक्ष नमिता के पूजारी ने भाजपा विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस ने पूजा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153(ए), 505(1)(बी), 505(1)(सी), और 505(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। विधायक की याचिका में तर्क दिया गया है कि एक स्थानीय कांग्रेस नेता की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का पुलिस का फैसला राजनीति से प्रेरित है और उन्हें परेशान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। “याचिकाकर्ता पर आपराधिक धमकी देने और दो अलग-अलग धर्मों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने के इरादे से जानबूझकर उकसाने का अपराध करने का आरोप लगाया गया है। लेकिन जांच एजेंसी ने यह पता लगाने के लिए कोई प्राथमिक जांच नहीं की है कि क्या ऐसे प्रावधान वास्तव में लागू होते हैं या नहीं। याचिकाकर्ता ने बिना किसी समय के प्राथमिकी दर्ज की है।

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About the Author: Yogdutta Rajeev

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