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दिल्ली शराब घोटालाः समीर महेंद्रू को बीमारी के चलते मिली अंतरिम जमानत

Delhi High Court

दिल्ली सरकार की विवादास्पद आबकारी नीति मामले के आरोपी कारोबारी समीर महेंद्रू को दिल्ली हाई कोर्ट ने छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। महेंद्रू को मनी लॉड्रिंग के मामले में बीमारी के आधार पर जमानत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 जुलाई को आरोपी समीर से संबंधित अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है।

समीर महेंद्रू एक शराब कारोबारी है और इंडो स्प्रिट के मालिक है। महेंद्रू के घर पर ईडी ने मनी लॉड्रिंग से जुड़े मामलों में इसी महीने छापेमारी भी की थी। इससे पहले समीर महेंद्रू 2013 के एक मामले में सीबीआई का गवाह थे।

समीर महेंद्रू ने 2013 के एक मामले में दिल्ली के दो अधिकारियों- सुशांतो मुखर्जी और अमृक सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा था। सुशांतो मुखर्जी और अमृक सिंह पर आरोप था कि वो काम के बदले में शराब कारोबारियों से हर महीने 4-5 महंगी शराब की बोतल लेते थे। महेंद्रू की गवाही की वजह से ही कोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों को दोषी पाया था।

नई शराब नीति के चलते राजधानी में शराब कारोबारी ग्राहकों को डिस्काउंटेड रेट पर शराब बेच रहे थे। यह ऑफर इतने लुभावने थे कि एक बोतल खरीदने पर दूसरी बोतल फ्री में दी जा रही थी। इस आबकारी नीति के चलते दिल्ली में शराब की करीब 650 दुकानें खुली थीं।

इसके बाद जांच एजेंसी ने इस आबकारी नीति में घोटाले की बात कही और इसके बाद से तो राज्य सरकार लगातार बैकफुट पर आती रही। मामले में संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मामले के तूल पकड़ने के बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को वापस ले लिया। इसके साथ ही राजधानी में 1 सितंबर से पुरानी शराब नीति दोबारा लागू कर दी गई।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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