बैंग्लुरु के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की भाजपा द्वारा दायर किए गए एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के खिलाफ सम्मन जारी कर दिए हैं। भाजपा ने मानहानि के सिलसिले मे यह मामला दायर किया था।
निर्वाचित पूर्व और मौजूदा सांसदों-विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया। अदालत ने आरोपियों के बयान दर्ज करने और मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
पार्टी की छवि खराब करने वाले विज्ञापनों में झूठे दावों का आरोप लगाने वाला यह दावा निजी भाजपा के राज्य सचिव एस केशवप्रसाद ने 9 मई को दायर किया था।
शिकायत के अनुसार, केपीसीसी द्वारा 5 मई, 2023 को प्रमुख समाचार पत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए जारी विज्ञापन में दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार “40 प्रतिशत भ्रष्टाचार” में लिप्त थी और उसने 1.5 लाख करोड़ रुपये लूट लिए थे।