पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई के लिए सहमत ही गया है। जस्टिस सूर्यकांत और एमएम सुंदरेश की अवकाश पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने सोमवार को पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। इससे पहले, पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार ने पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता अरोड़ा ने शीर्ष अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को मांग करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 13 जून और 15 जून के आदेश को चुनौती दी है।
8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों से पहले, राज्य में बीरभूम के अहमदपुर में खंड विकास कार्यालय में हिंसा के प्रकोप सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार झड़पें देखी गईं, जहाँ कच्चे बम फेंके गए थे। साथ ही मालदा जिले में एक टीएमसी कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। चुनाव 8 जुलाई को एक ही चरण में होगा, मतगणना 11 जुलाई को होनी है।