हरदोई की अदालत ने दो बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के जज सुनील कुमार सिंह ने पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोपित अभियुक्त को दोष सिद्ध पाए जाने पर अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी है।
लड़कियों की मां ने या मुकदमा 21 सितम्बर 2017 को दर्ज कराया था।रिपोर्ट के अनुसार महिला का पति अत्यंत शराबी और अय्याश किस्म का आदमी था।इसी के चलते सालों पहले उसने पत्नी को घर से निकाल दिया था।
हालांकि उसके बाद सुलह हो जाने पर पत्नी घर लौट आयी थी। शिकायत के अनुसार उसका पति फिर भी नहीं सुधरा और उसकी बड़ी पुत्री 17 साल और छोटी बेटी 15 साल को डरा धमकाकर दोनों से दुष्कर्म करता रहा।
माँ की जानकारी में यह बात आने और उसके द्वारा विरोध किये जाने पर शिकायतकर्ता के पति रामजी गुप्त थाना मल्लावां ने पुनः पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया जिसके बाद पत्नी की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था।