दुष्कर्म का आरोप झेल रहे पंजाब के पूर्व विधायक व लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिमरजीत सिंह को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत को बरकरार रखा।
सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ 2021 में लुधियाना में दुष्कर्म का आरोप दर्ज हुआ था। इस साल जनवरी में हाईकोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी थी
सिमरजीत सिंह बैंस को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कथित पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप न करने की इच्छा जताई। इससे पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत देते हुए ने बैंस को उन्हें इस केस के गवाहों और पीड़िता से दूर रहने और उन्हें फोन, मैसेज या किसी भी अन्य साधन से संपर्क न करने की चेतावनी दी थी
एक महिला की शिकायत पर लुधियाना की जिला अदालत ने 10 जुलाई 2021 को सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। सिमरजीत सिंह ने गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। लगभग तीन साल पहले दर्ज हुए इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रुख को सही माना है।