झारखंड कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बुधवार को अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अभिषेक झा को अग्रिम जमानत दे दी है और उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
इससे पहले कई बार कोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है। अभिषेक झा ने अग्रिम जमानत के लिए पहले झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मालूम हो कि ईडी मनरेगा घोटाले और मनी लांड्रिंग मामले में पूजा सिंघल और उनके पति आरोपी हैं। अग्रिम जमानत पिछली सुनवाई के दौरान अभिषेक के अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि वह कारोबारी है। उनकी बेटी बीमार है। बेटी की देखभाल के लिए अग्रिम जमानत दी जाए। इस पर अदालत ने कहा था कि प्रार्थी पर गंभीर आरोप हैं। कोर्ट ने कहा कि इनकी पत्नी पूजा सिंघल को बीमार बच्ची की देखभाल के लिए दो बार जमानत दी गयी है।
गतवर्ष 6 मई 2022 को ईडी ने झारखंड की तात्कालीन खान एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के कम से कम 25 ठिकानों पर छापा मारा था। तब पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवासीय कार्यालय से 17 करोड़ रुपये से अधिक की नगदी मिली थी। 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया था। 25 मई को पूजा सिंघल को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक झा को भी आरोपी बनाया गया था। अभिषेक झा रांची में पल्स सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक थे जिसे ईडी ने जब्त कर लिया था।